सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने विकीपीडिया को मृत डॉक्टर की तस्वीर और नाम हटाने का आदेश दिया है। वहीं पीड़िता के मां-बाप के वकील ने कहा कि विकीपीडिया ऐसा करने को तैयार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने विकीपीडिया को मृत डॉक्टर की तस्वीर और नाम हटाने का आदेश दिया है। वहीं पीड़िता के मां-बाप के वकील ने कहा कि विकीपीडिया ऐसा करने को तैयार नहीं है।