पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि पत्नी के खिलाफ व्यभिचार की शिकायत पर पति सोशल मीडिया के पोस्ट को सबूतों को तौर पर पेश कर सकता है। साथ ही पति इस केस के बाद भरण पोषण के लिए पैसे देने से भी मना कर सकता है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि पत्नी के खिलाफ व्यभिचार की शिकायत पर पति सोशल मीडिया के पोस्ट को सबूतों को तौर पर पेश कर सकता है। साथ ही पति इस केस के बाद भरण पोषण के लिए पैसे देने से भी मना कर सकता है।