Bulldozer: किसी के घर बुलडोजर क्यों चलाया यह बताना पड़ेगा, बड़े ऐक्शन की तैयारी में सुप्रीम कोर्ट

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरन एसजी तुषार मेहता का कहना था कि बुलडोजर ऐक्शन अपराध के आधार पर नहीं होना चाहिए। साथ ही इसका उपयोग सिर्फ म्युनिसिपल कानूनों के तहत हो। उन्होंने कहा कि घर पर नोटिस चस्पा करने की प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए और नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए पहुंचाया जाना चाहिए।

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