CBI जांच का आदेश दें तो पुलिस पर भरोसा न करने की वजह भी बताएं हाई कोर्ट: SC

बेंच ने कहा, ‘इस बात में कोई संदेह नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी भी केस की जांच सीबीआई को दे सकते हैं। लेकिन ऐसा करते वक्त उन्हें यह ख्याल भी रखना चाहिए और यह कारण भी देना चाहिए कि वे क्यों नहीं मानते कि राज्य की पुलिस इस मामले में अच्छे से जांच नहीं करेगी।’

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