अधिसूचना के मुताबिक, महानगरीय क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में सेना को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार सेना के पात्र अधिकारी पूरे देश में जिला मजिस्ट्रेटों की देखरेख में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर सकेंगे।